उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी

global

उत्तराखंड शासन ने छह माह की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है।

NewsSetu Desk
उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं में छह माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी

राज्याधीन सेवाओं में छः माह के लिए हड़ताल पर पाबंदी लागू

Uttarakhand Strike Ban Notification

उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छः माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है।

सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।

Share this article

More from global